Waitha tallaqtumu alnnisaa fabalaghna ajalahunna faamsikoohunna bima'roofin aw sarrihoohunna bima'roofin wala tumsikoohunna diraran lita'tadoo waman yaf'al thalika faqad thalama nafsahu wala tattakhithoo ayati Allahi huzuwan waothkuroo ni'mata Allahi 'alaykum wama anzala 'alaykum mina alkitabi waalhikmati ya'ithukum bihi waittaqoo Allaha wai'lamoo anna Allaha bikulli shayin 'aleemun
और यदि जब तुम स्त्रियों को तलाक़ दे दो और वे अपनी निश्चित अवधि (इद्दत) को पहुँच जाएँ, जो सामान्य नियम के अनुसार उन्हें रोक लो या सामान्य नियम के अनुसार उन्हें विदा कर दो। और तुम उन्हें नुक़सान पहुँचाने के ध्येय से न रोको कि ज़्यादती करो। और जो ऐसा करेगा, तो उसने स्वयं अपने ही ऊपर ज़ुल्म किया। और अल्लाह की आयतों को परिहास का विषय न बनाओ, और अल्लाह की कृपा जो तुम पर हुई है उसे याद रखो और उस किताब और तत्वदर्शिता (हिकमत) को याद रखो जो उसने तुम पर उतारी है, जिसके द्वारा वह तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह का डर रखो और भली-भाँति जान लो कि अल्लाह हर चीज को जाननेवाला है
Waitha tallaqtumu alnnisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duloohunna an yankihna azwajahunna itha taradaw baynahum bialma'roofi thalika yoo'athu bihi man kana minkum yuminu biAllahi waalyawmi alakhiri thalikum azka lakum waatharu waAllahu ya'lamu waantum la ta'lamoona
और जब तुम स्त्रियों को तलाक़ दे दो और वे अपनी निर्धारित अवधि (इद्दत) को पहुँच जाएँ, तो उन्हें अपने होनेवाले दूसरे पतियों से विवाह करने से न रोको, जबकि वे सामान्य नियम के अनुसार परस्पर रज़ामन्दी से मामला तय करें। यह नसीहत तुममें से उसको की जा रही है जो अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बरकतवाला और सुथरा तरीक़ा है। और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते
Waalwalidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma alrrada'ata wa'ala almawloodi lahu rizquhunna wakiswatuhunna bialma'roofi la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mawloodun lahu biwaladihi wa'ala alwarithi mithlu thalika fain arada fisalan 'an taradin minhuma watashawurin fala junaha 'alayhima wain aradtum an tastardi'oo awladakum fala junaha 'alaykum itha sallamtum ma ataytum bialma'roofi waittaqoo Allaha wai'lamoo anna Allaha bima ta'maloona baseerun
और जो कोई पूरी अवधि तक (बच्चे को) दूध पिलवाना चाहे, तो माएँ अपने बच्चों को पूरे दो वर्ष तक दूध पिलाएँ। और वह जिसका बच्चा है, सामान्य नियम के अनुसार उनके खाने और उनके कपड़े का ज़िम्मेदार है। किसी पर बस उसकी अपनी समाई भर ही ज़िम्मेदारी है, न तो कोई माँ अपने बच्चे के कारण (बच्चे के बाप को) नुक़सान पहुँचाए और न बाप अपने बच्चे के कारण (बच्चे की माँ को) नुक़सान पहुँचाए। और इसी प्रकार की ज़िम्मेदारी उसके वारिस पर भी आती है। फिर यदि दोनों पारस्परिक स्वेच्छा और परामर्श से दूध छुड़ाना चाहें तो उनपर कोई गुनाह नहीं। और यदि तुम अपनी संतान को किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाना चाहो तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो कुछ बदले में देने का वादा किया हो, सामान्य नियम के अनुसार उसे चुका दो। और अल्लाह का डर रखो और भली-भाँति जान लो कि जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसे देख रहा है
Waallatheena yutawaffawna minkum wayatharoona azwajan yatarabbasna bianfusihinna arba'ata ashhurin wa'ashran faitha balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum feema fa'alna fee anfusihinna bialma'roofi waAllahu bima ta'maloona khabeerun
और तुममें से जो लोग मर जाएँ और अपने पीछे पत्नियों छोड़ जाएँ, तो वे पत्नियों अपने-आपको चार महीने और दस दिन तक रोके रखें। फिर जब वे अपनी निर्धारित अवधि (इद्दत) को पहुँच जाएँ, तो सामान्य नियम के अनुसार वे अपने लिए जो कुछ करें, उसमें तुमपर कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसकी ख़बर रखता है
Wala junaha 'alaykum feema 'arradtum bihi min khitbati alnnisai aw aknantum fee anfusikum 'alima Allahu annakum satathkuroonahunna walakin la tuwa'idoohunna sirran illa an taqooloo qawlan ma'roofan wala ta'zimoo 'uqdata alnnikahi hatta yablugha alkitabu ajalahu wai'lamoo anna Allaha ya'lamu ma fee anfusikum faihtharoohu wai'lamoo anna Allaha ghafoorun haleemun
और इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जो तुम उन औरतों को विवाह के सन्देश सांकेतिक रूप से दो या अपने मन में छिपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें याद करोगे, परन्तु छिपकर उन्हें वचन न देना, सिवाय इसके कि सामान्य नियम के अनुसार कोई बात कह दो। और जब तक निर्धारित अवधि (इद्दत) पूरी न हो जाए, विवाह का नाता जोड़ने का निश्चय न करो। जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे मन की बात भी जानता है। अतः उससे सावधान रहो और अल्लाह अत्यन्त क्षमा करनेवाला, सहनशील है
La junaha 'alaykum in tallaqtumu alnnisaa ma lam tamassoohunna aw tafridoo lahunna fareedatan wamatti'oohunna 'ala almoosi'i qadaruhu wa'ala almuqtiri qadaruhu mata'an bialma'roofi haqqan 'ala almuhsineena
यदि तुम स्त्रियों को इस स्थिति मे तलाक़ दे दो कि यह नौबत पेश न आई हो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और उनका कुछ हक़ (मह्रन) निश्चित किया हो, तो तुमपर कोई भार नहीं। हाँ, सामान्य नियम के अनुसार उन्हें कुछ ख़र्च दो - समाई रखनेवाले पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार और तंगदस्त पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार अनिवार्य है - यह अच्छे लोगों पर एक हक़ है
Wain tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna waqad faradtum lahunna fareedatan fanisfu ma faradtum illa an ya'foona aw ya'fuwa allathee biyadihi 'uqdatu alnnikahi waan ta'foo aqrabu lilttaqwa wala tansawoo alfadla baynakum inna Allaha bima ta'maloona baseerun
और यदि तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक़ दे दो, किन्तु उसका मह्र- निश्चित कर चुके हो, तो जो मह्रह तुमने निश्चित किया है उसका आधा अदा करना होगा, यह और बात है कि वे स्वयं छोड़ दे या पुरुष जिसके हाथ में विवाह का सूत्र है, वह नर्मी से काम ले (और मह्र पूरा अदा कर दे) । और यह कि तुम नर्मी से काम लो तो यह परहेज़गारी से ज़्यादा क़रीब है और तुम एक-दूसरे को हक़ से बढ़कर देना न भूलो। निश्चय ही अल्लाह उसे देख रहा है, जो तुम करते हो
Hafithoo 'ala alssalawati waalssalati alwusta waqoomoo lillahi qaniteena
सदैव नमाज़ो की और अच्छी नमाज़ों की पाबन्दी करो, और अल्लाह के आगे पूरे विनीत और शान्तभाव से खड़े हुआ करो
Fain khiftum farijalan aw rukbanan faitha amintum faothkuroo Allaha kama 'allamakum ma lam takoonoo ta'lamoona
फिर यदि तुम्हें (शत्रु आदि का) भय हो, तो पैदल या सवार जिस तरह सम्भव हो नमाज़ पढ़ लो। फिर जब निश्चिन्त हो तो अल्लाह को उस प्रकार याद करो जैसाकि उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे
Waallatheena yutawaffawna minkum wayatharoona azwajan wasiyyatan liazwajihim mata'an ila alhawli ghayra ikhrajin fain kharajna fala junaha 'alaykum fee ma fa'alna fee anfusihinna min ma'roofin waAllahu 'azeezun hakeemun
और तुममें से जिन लोगों की मृत्यु हो जाए और अपने पीछे पत्नियों छोड़ जाए, अर्थात अपनी पत्नियों के हक़ में यह वसीयत छोड़ जाए कि घर से निकाले बिना एक वर्ष तक उन्हें ख़र्च दिया जाए, तो यदि वे निकल जाएँ तो अपने लिए सामान्य नियम के अनुसार वे जो कुछ भी करें उसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। अल्लाह अत्यन्त प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है